Go First News: गो फर्स्ट को लौटाने होंगे पट्टादाताओं को विमान

Go First News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को निर्देश दिया कि गो फर्स्ट को पट्टे पर दिए गए विमानों का पंजीकरण पांच कार्य दिवसों के भीतर रद्द किया जाए। इससे पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों को राहत मिली है। अगर Go First  के समाधान पेशेवर उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगाने अथवा उसे चुनौती देने की पहल नहीं करता है तो विमानन कंपनी को सभी 54 विमान पट्टा कंपनियों को वापस करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि पंजीकरण रद्द होने तक इन विमानों का रखरखाव दाताओं और उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। अदालत ने विमानन कंपनी और उसके प्रतिनिधियों को किसी भी विमान में प्रवेश करने अथवा उसका परिचालन करने से भी रोक दिया है। समाधान पेशेवर और गो फर्स्ट को विमान से किसी भी सहायक उपकरण, कलपुर्जे, दस्तावेज, रिकॉर्ड, सामग्री आदि को हटाने, बदलने और बाहर ले जाने से भी रोक दिया गया है।

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